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अयोध्या: नियम तोड़ने वालों परमिट धारकों पर हुई कार्यवाही, 37 परमिट हुए निलम्बित

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16 स्टेज कैरिज बस परमिट किए गए जारी


अयोध्या, सहयोग मंत्रा। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या की बैठक शुक्रवार को गौरव दयाल, आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार, अयोध्या में सम्पन्न हुई, जिसमें चन्द्र विजय सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या सदस्य, सुरेन्द्र कुमार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ सदस्य, सुश्री ऋतु सिंह, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सम्भागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या उपस्थित रहे तथा विभिन्न प्रकरणों व आवेदनों से सम्बन्धित ऑपरेटर  वाहन स्वामी आदि भी उपस्थित रहे।

  बैठक में  निर्णय लिये गये।सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या की गत बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत मंजिली गाड़ी के स्थायी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। निर्णय लिया गया कि जनता को सुलभ आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी 16 आवेदन जो जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी व बाराबंकी के रूट के थे उन 16 आवेदकों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि स्टेज कैरिज परमिट जारी करने से पूर्व कर, फिटनेस व चालान आदि की देयता न रहे।
   मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 81 के अन्तर्गत ठेका वाहन परमिट (टेम्पो टैक्सी) के नवीनीकरण हेतु 04 आवेदन प्राप्त हुए। उपस्थित आवेदक को भी सुना गया। इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि परमिट नवीनीकरण करने से पूर्व जारी करने से पूर्व कर, फिटनेस व चालान की देयता न रहे। उ०प्र० मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-124 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिए टिकटों की बिक्री के लिये अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन हेतु 04 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसको प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण होने की शर्त पर स्वीकृत किया गया।
   कैरिज बाई रोड एक्ट 2007 एवं कैरिज बाई रोड एक्ट नियमावली 2011 के नियम 3 के अन्तर्गत कॉमन कैरियर के अनुज्ञा पत्र जारी हेतु 01 आवेदन प्राप्त हुआ जिसको प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण होने की शर्त पर स्वीकृत किया गया। कैरिज बाई रोड एक्ट 2007 एवं कैरिज बाई रोड एक्ट नियमावली 2011 के नियम 3 के अन्तर्गत कॉमन कैरियर के नवीनीकरण अनुज्ञा पत्र विलम्ब होने के कारण नोटिस भेजने के उपरान्त 01 आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर प्राधिकरण द्वारा जुर्माना आरोपित करते हुए सशर्त स्वीकृत किया गया।
   मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-86 के अधीन 37 प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि ओवरलोडिंग / परमिट शर्तों के उल्लंघन आदि नियमों को तोड़ने वालों को चालान भुगतने व सहमत शुल्क जमा करने हेतु नोटिसें दिए जाने के बावजूद जुर्माना नहीं जमा किया गया।
    ऐसे समस्त 37 प्रकरण जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के सम्बन्धित चालानिंग एथॉरिटी की संस्तुति सहित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या को प्राप्त हुए, प्राधिकरण द्वारा निलम्बित किया एवं निलम्बन अवधि पूर्ण होने पर भी यदि जुर्माना/शुल्क नहीं जमा किया गया तो परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। बैठक के अन्त में सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अयोध्या सुश्री ऋतु सिंह द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया।

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