बाराबंकी, सहयोग मंत्रा। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं दिनेश चन्द जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आज जिला कारागार, में प्रस्तावित विषय प्ली बार्गेनिंग एवं बंदियों के अधिकार पर जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्णचन्द्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
इस शिविर में कृष्ण चन्द्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है वह अपनी सजा में सौदेबाजी कर सकता है, छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते है इसे ही प्ली बारगेनिंग कहा जाता है। सचिव द्वारा बंदियों के अधिकार के बारे मे विस्तारपूर्वक बताया गया।
जेलर, जिला कारागार आलोक शुक्ला द्वारा बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही है तथा वह अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नही है वह जेल अधीक्षक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने पत्र प्रेषित कर सकते है, प्रत्येक बंदी जो अपने मुकदमें की पैरवी नही कर सकते है उनको अपने मुकदमें की पैरवी करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो।
इस अवसर पर आलोक शुक्ला जेलर, जिला कारागार, बाराबंकी, जिला कारागार के अन्य अधिकारीगण व सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी उपस्थित रहें।