मऊ, सहयोग मंत्रा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप रू0 20 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है. जिसमें रू0 15 हजार की धनराशि 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 05 हजार की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू० 7.5 हजार की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आईटीआई, पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त, डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड कराते हुये समस्त अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा करें।