अयोध्या- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मिठाई की दुकानों के लिए नए नियम जारी किए हैं । अब बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के डिब्बों पर ' निर्माण की तारीख ' प्रदर्शित करनी होगी । साथ ही दुकानदारों को उपभोक्ताओं को यह भी बताना होगा कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। निर्माण की तारीख ' और ' उपयोग की उपयुक्त अवधि ' जैसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा । यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे ।
- पवन खरवार