15 साल बाद एससी/एसटी केस में फैसलाः साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपी बरी
अंबेडकरनगर। 15 साल पुराने एससी/एसटी केस में चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में प्रेम लाल ने जहांगीरगंज थाने में राम सकल, उमेश, राकेश उर्फ दद्दू और लालती देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों पर धारा 323, 404, 9 पीसी और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता राम सागर यादव ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रंजिश के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।
अदालत ने पाया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। साथ ही अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
अमित प्रजापति
अचल वार्ता ब्यूरो चीफ
अंबेडकर नगर