राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक अवसर आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण करने का
अयोध्या, 22 अगस्त 2024: माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या की देखरेख में दिनांक 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित विषयों से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा:
- प्रिलिटीगेशन स्तर के विवाद
- धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट)
- बैंक वसूली वाद
- श्रम विवाद वाद
- विद्युत एवं जल वाद बिल (अशमनीय छोड़कर)
- आपराधिक शमनीय वाद
- पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद
इसके अलावा, न्यायालय में लंबित वादों का भी निस्तारण किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- आपराधिक शमनीय वाद
- धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट)
- बैंक वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
- श्रम विवाद वाद
- विद्युत एवं जल वाद बिल (अशमनीय छोड़कर)
- पारिवारिक विवाद
- भूमि अधिग्रहण वाद
- सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले
- राजस्व वाद
- जो जनपद न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हों
- अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि।
इस आयोजन का उद्देश्य वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करना है, जिससे न्याय प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता आ सके।
पवन खरवार
ब्यूरो चीफ अयोध्या