अदालत से धारा 302 के मामले में मिली जमानत ....
अयोध्या, सहयोग मंत्रा। जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश / एफ.टी.सी. द्वितीय, अयोध्या ने अभियुक्त देवकीनंदन को जमानत दे दी है।
यह मामला कोतवाली अयोध्या में दर्ज अपराध संख्या 101/2019 धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज हुआ था। मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त को अदालत ने 1,00,000 रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो प्रतिभू पर रिहा किया है।
अदालत ने यह फैसला अभियुक्त की जमानत याचिका प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता शिवम शर्मा एवं अमित प्रताप सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस के बाद लिया। जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त पहले से ही जमानत पर था और विचारण के दौरान जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया था।
अदालत ने यह भी कहा कि मामले में विचारण होना है और अभियोजन साक्षी से अभियुक्त पक्ष की ओर से जिरह भी किया जाना शेष है। इसलिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।
अदालत ने अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ रिहा किया है।
न्यायालय द्वारा रखी गई शर्तें...
प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना
अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करना
वाद के विचारण में सहयोग प्रदान करना
वादी मुकदमा व किसी अन्य साक्षी को डराने व धमकाने से बचना शामिल है।